यदि अनुरोधकर्ता को धारा 7 की उप-धारा (3) के उप-अनुभाग (1) या खंड (ए) में निर्दिष्ट समय के भीतर निर्णय प्राप्त नहीं होता है या पीआईओ के निर्णय से व्यथित है, जैसा भी मामला हो हो सकता है, इस तरह के निर्णय की प्राप्ति से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के भीतर, शिकायत के निवारण के लिए विभागीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं।